
दंतेवाड़ा, 02 जुलाई 2025/ कार्यालय खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार आगामी त्योहारों के दृष्टिगत नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छ.ग. एवं कलेक्टर के आदेशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशन में जिले के विभिन्न डेयरी प्रतिष्ठान, बेकरी फर्म होटलों, किराना दुकानों विनिर्माता व्यापारियों के खाद्य परिसर का निरीक्षण किया गया एवं विभिन्न खाद्य पदार्थों का नमूना जांच हेतु लिया गया। इस संबंध में किए गए कार्यवाही के अनुसार जिले के श्रीराम दुग्ध केन्द्र फरसपाल रोड में लिए गए नमूने दुग्ध खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग एवं लेबलिंग खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुसार नहीं पाए गए।
अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के विचारण उपरांत आरोपी क्रमांक 1 श्रीराम दुग्ध केन्द्र फरसपाल रोड दंतेवाड़ा एवं आरोपी क्रमांक 2 बस्तर डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-बोरपदर, तहसील-बकावंड, जिला-बस्तर, जगदलपुर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन करने व धारा 51. 64, 66 के तहत दंडनीय होने से कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इसकी सुनवाई 30 मई 2025 को नियत की गई।
उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर मानव उपयोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधी जनस्वास्थ्य से जुड़ा प्रश्न होने के कारण अधिनियम की धारा 49 में उल्लेखित तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त आरोपी क्रमांक 1 श्रीराम दुग्ध केन्द्र, फरसमाल रोड दंतेवाड़ा को भविष्य के लिए चेतावनी साथ प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत (पांच हजार रूपये मात्र) अर्थदण्ड से दण्डित एवं इसी प्रकार आरोपी क्रमांक 02 बस्तर डेयरी फार्म प्राईवेट लिमिटेड ग्राम बोरपदर तहसील बकावंड जिला बस्तर पर तहत रुपये 60 हजार रुपये का शास्ति अधिरोपित किया गया।
इसके अलावा आरोपियों के द्वारा शास्ति की राशि आदेश जारी दिनांक से 01 माह के भीतर जमा नहीं करने की स्थिति में भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी और निर्धारित समयावधि में शास्ति की राशि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में आरोपी की अनुज्ञप्ति निलंबित करने हेतु कार्यवाही की जावेगी।