मोहला:कलेक्टर प्रजापति की उपस्थिति में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न…

मोहला । भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण की घोषणा कर दी गई है। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण किया जायेगा। इस संबंध में आज जिला कार्यालय में कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम की तिथि वार जानकारी देने के उद्देश्य से बैठक ली गई।


बैठक में कलेक्टर ने मुद्रण, प्रशिक्षण, घर-घर जाकर गणना चरण, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन, दावे और आपत्ति अवधि, सूचना चरण सुनवाई और सत्यापन अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुद्रण, प्रशिक्षण हेतु 28 अक्टूबर से 3 नवंबर घर-घर जाकर गणना चरण हेतु 4 नवंबर से 4 दिसंबर, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर, दावे और आपत्ति अवधि 9 दिसंबर से 8 जनवरी, सूचना चरण सुनवाई और सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 07 फरवरी को होगा।


बैठक में कलेक्टर ने जानकारी दी की विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य से प्रत्येक योग्य नागरिक को मतदाता सूची से जोड़ना तथा अयोग्य व्यक्ति को मतदाता सूची से हटाना है। मतदाता के रूप में पंजीयन के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक होने, 18 साल की आयु पूर्ण करने, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होने जैसी योग्यताएं निर्धारित है। इस संबंध में अंतिम गहन पुनरीक्षण 21 साल पहल 2002 से 2004 के बीच किया गया था। छत्तीसगढ़ में पुनरीक्षण की कार्यवाही वर्ष 2003 में पूर्ण की गयी थी।

जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि जिले के समस्त मतदान केन्द्रों में बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित, अपर कलेक्टर श्री जीआर मरकाम, एसडीएम मोहला हेमेंद्र भूआर्य, एसडीएम श्री अमित नाथ योगी सहित निर्वाचन कर्मचारी उपस्थित थे।

  • विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य

बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2003 की मतदाता सूची तथा वर्तमान मतदाता सूची का टेबलटॉप मिलान कार्य पूर्ण किया गया है साथ ही उनका सत्यापन कार्य बीएलओ एप्प के माध्यम से किया जा रहा है। प्रावधानों के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंजीकृत प्रत्येक मतदाता के लिये गणना प्रपत्र प्रिंट कर बूथ लेवल अधिकारियों को प्रदाय करेंगे।

गणना प्रपत्र में समस्त आवश्यक जानकारी पूर्व से प्रिंटेड फार्म में रहेगी। बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदाताओं से संकलन किये गये गणना प्रपत्र के माध्यम मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की कार्यवाही करेगा। ऐसे समस्त मतदाता जिनका नाम पिछले पुनरीक्षण 2003 की मतदाता सूची से मैच, लिंक नहीं होगा अथवा जिनका इन्युमरेशन फार्म प्राप्त नहीं होगा उन्हें नोटिस जारी करेगा।

नोटिस जारी किये गये मतदाताओं की सुनवाई कर उनकी मतदाता सूची में पात्रता, योग्यता के बारे में परीक्षण कर मतदाता सूची में नाम दर्ज करने अथवा नहीं करने के संबंध में निर्णय लेंगे। ईआरओ द्वारा साप्ताहिक अंतराल में प्राप्त दावे आपत्तियों की सूची सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी।

निर्वाचक, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि कोई पात्र नागरिक मतदाता पंजीयन से न छुटे, कोई अपात्र व्यक्ति का मतदाता पंजीयन न हो, बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं का इन्युमरेशन फार्म भरने में सहयोग करेंगे तथा संकलन कर इआरओ, एईआरओ को जमा करेंगें। बूथ लेवल अधिकारी के द्वारा मतदाताओं के घर कम से कम 3 बार भ्रमण किया जायेगा। मतदाताओं के द्वारा स्वयं भी अपना इन्युमरेशन फार्म प्रिंट किया जा सकेगा विशेषकर ऐसे मतदाता जो अस्थायी रूप से अपने घर से बाहर है।

  • जरूरी दस्तावेज

केंद्र या राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनर्स को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश। सरकारी या स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघरों, एलआईसी या पीएसयू द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र। जन्म प्रमाणपत्र जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो। पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो।

स्थायी निवास प्रमाणपत्र जो राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो। वन अधिकार प्रमाणपत्र जाति प्रमाणपत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से संबंधित प्रमाणपत्र जहां लागू है। फैमिली रजिस्टर, जो राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया हो। भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र, जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो।

  • मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या

मोहला-मानपुर एवं आंशिक खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख 23 हजार 417 हैं। जिसमें मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र में 85 हजार 34 पुरुष एवं 88 हजार 967 महिला मतदाता शामिल है। इसी प्रकार आंशिक खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के 24 हजार 152 पुरुष मतदाता एवं 25 हजार 264 महिला मतदाता शामिल हैं।