
रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रम के संचालन को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक NO.23/2025-ERS(Vol-II) दिनांक 27 अक्टूबर 2025 के संदर्भ में यह आदेश सभी जिला कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित किया गया है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होकर 07 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस अवधि में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13(1) के प्रावधानों के तहत मतदाता सूची का कार्य जिला निर्वाचन अधिकारियों की अधीक्षण में संपन्न होगा।
जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य हेतु नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अनुमति के बिना किसी अधिकारी-कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत न करने के आदेश दिए गए हैं।
इसके साथ ही मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर नियुक्ति, कर्मियों के दायित्व, समयसीमा तथा कार्यों के अनुश्रवण को लेकर भी दिशा-निर्देश भेजे गए हैं। कलेक्टरों को आयोग के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ श्री रंजन कुमार ने पत्र में उल्लेख किया है कि सभी अधिकारी निर्धारित समयसीमा में SIR कार्यक्रम के कार्यों को पूर्ण करें तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें।
