पत्नी की हत्या के मामले में दोषी आरोपी को आजीवन कारावास…

खैरागढ़ थाना के अपराध क्रमांक 631/2022 में पत्नी की हत्या के मामले में माननीय अपर सत्र न्यायालय, खैरागढ़ द्वारा आरोपी प्रमोद कुमार जंघेल (उम्र 35 वर्ष) निवासी ऋषि विहार, रिसाली, जिला दुर्ग को दोषसिद्ध पाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹5,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया है।

प्रकरण के अनुसार आरोपी ने दिनांक 14.10.2022 को थाना खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम आमनेर नदी के पास देहानी घाट में अपनी पत्नी श्रीमती संगीता जंघेल (उम्र 27 वर्ष) की गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी।

घटना के संबंध में थाना खैरागढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष विवेचना करते हुए पर्याप्त साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री ज्ञान दास बंजारे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों से संतुष्ट होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹5,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया।